National Pension Scheme for Traders and The Self-employed Persons (NPS)व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)

National Pension Scheme for Traders and The Self-employed Persons (NPS) का विवरण

  1. स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजनाएं
  2. लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक योगदान 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है।
  3. इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान का भुगतान किया जाता है।

National Pension Scheme for Traders and The Self-employed Persons (NPS) का फ़ायदे

योजनाओं के तहत, लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन रु. 3000/- प्राप्त करने के हकदार हैं।

National Pension Scheme for Traders and The Self-employed Persons (NPS) का पात्रता

भारतीय नागरिक होना चाहिए
दुकानदार या मालिक जिनके पास छोटी या छोटी दुकानें, रेस्तरां, होटल, रियल एस्टेट दलाल आदि हैं।
उम्र 18-40 साल
ईपीएफओ/ईएसआईसी/पीएम-एसवाईएम में शामिल नहीं है
वार्षिक कारोबार रुपये में 1.5 करोड़ से अधिक नहीं

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